Oplus_131072
कोंडागांव, 20 जनवरी 2025: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने कोंडागांव के मरारपारा निवासी सैफ खान पिता अकबर खान उम्र 28 वर्ष को एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है। विभिन्न गम्भीर आपराधिक प्रकरणों में उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4, 5 (क) (ख) के तहत पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर जिला बदर की कार्यवाही करने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिणामस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 और 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सैफ खान को कोंडागांव जिले की राजस्व सीमाओं तथा सीमावर्ती जिला कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं धमतरी जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि (19 जनवरी 2026 तक) के लिए जिला बदर किया गया है।
Shri Harkishan Public Higher Secondary School celebrated the Prakash Parv of Shri Guru Harkishan Ji,… Read More
राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चलाई जा रही जल जीवन… Read More
नगर के प्रतिष्ठित शिक्षक अली अहमद ने सिन्हा ऑटो डील के संचालक और स्थानीय युवा… Read More
ज बारिश भी नहीं रोक सकी भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष… Read More
पीथमपुर। इंदौर-दाहोद रेलवे प्रोजेक्ट के तहत बने अंडरपास अब ग्रामीणों के लिए संकट का सबब… Read More
पीथमपुर। सेक्टर-1 स्थित नूतन नगर के पास एक निजी स्कूल में विद्यार्थियों की जान से… Read More