जांजगीर-चांपा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने आज नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक एवं प्रेसवार्ता ली। कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय हेतु निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन व मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 22 जनवरी 2025 को किया जाएगा। 22 जनवरी 2025 से ही नाम निर्देशन प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। 28 जनवरी 2025 नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 29 जनवरी 2025 को की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूचना तैयार कर प्रकाशन करना व निर्वाचक प्रतीकों का आबंटन 31 जनवरी 2025 को किया जाएगा। 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को मतदान किया जाएगा। मतगणना व निर्वाचन परिणामों की घोषणा 15 फरवरी 2025 दिन शनिवार को की जाएगी।
वहीं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदान तीन चरण में संपन्न होंगे। इसमें तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन व मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 27 जनवरी 2025 को किया जाएगा। तीनों चरणों के लिए 27 जनवरी 2025 से ही नाम निर्देशन प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। तीनों चरणों के लिए 3 फरवरी 2025 नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। तीनों चरणों में नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 4 फरवरी 2025 को की जाएगी। तीनों चरणों के लिए अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 6 फरवरी 2025 है, निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूचना तैयार कर प्रकाशन करना व निर्वाचक प्रतीकों का आबंटन 6 फरवरी 2025 को ही किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए मतदान एवं मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना 17 फरवरी 2025 और खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 18 फरवरी 2025 को की जाएगी। द्वितीय चरण के लिए मतदान एवं मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना 20 फरवरी 2025 और खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 21 फरवरी 2025 को की जाएगी। तृतीय चरण के लिए मतदान एवं मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना 23 फरवरी 2025 और खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 24 फरवरी 2025 को की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि चुनावी बैठक, रैली, जुलूस तथा अन्य कार्यक्रम के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रचार-प्रसार सामग्री में मुद्रक, प्रकाशक और संख्या का उल्लेख भी किया जाना भी जरूरी होगा। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर सहित मीडिया प्रतिनिधि एवं राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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