छत्तीसगढ़ बिलासपुर :– मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की दिनांक 04फरवरी 2024 को सूचक अजय सिंह ठाकुर उम्र 58 वर्ष निवासी दैहान पारा शारदा मंदिर के पीछे सिरगिट्टी के द्वारा सूचना दिया कि दिनांक 04फरवरी 2024 को फदहाखार जंगल मे किसी अज्ञात व्यक्ति का शव अधजली अवस्था मे पडा है सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराते हुए तत्काल घटनास्थल पहुॅचकर शव के आस-पास बारीकी के निरीक्षण किया गया जहाॅ अज्ञात व्यक्ति के सिर मे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात हथियार से वार कर चोट पहुॅचाने के कारण मृत्यु होना प्रतीत हो रहा था , तथा मृतक की पहचान छुपाने की नियत से शव को जूट के बोरे मे ढक कर आग लगा दिया गया था , मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या कर साक्ष्य छुपाने का अपराध धारा 302, 201 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात शव के द्वारा पहने हुये पेन्ट के अंदर कागज मे नम्बर लिखा हुआ मिला जिसे सायबर सेल बिलासपुर से काॅल डिटेल प्राप्त किया गया। मामला अज्ञात शव की हत्या कर साक्ष्य छुपाने किसी अन्य स्थान से लाकर जंगल में फेंका गया था अतः मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा शव की पहचान एवं आरोपी की पतासाजी हेतु थाना सिरगिट्टी एवं एसीसीयु बिलासपुर की संयुक्त टीम बनाकर चाम्पा रवाना किया गया , टीम द्वारा तकनीकी आधार पर एवम मुखबिर के माध्यम से संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर पूछताछ किया गया। पूछताछ मे पता चला कि रवि साहू पिता स्व. मोहनलाल साहू उम्र 26 वर्ष निवासी बिर्रा रोड चाम्पा थाना चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा का उसके सौतली माॅ एवं भाईयों से अक्सर वाद विवाद होता था तथा दिनांक 31जनवरी 2024 के सुबह लगभग 08.00 बजे मृतक आवेश मे अपने घर मे आग लगा दिया था जिससे घर का काफी सामान जल गया इस बात को लेकर दोपहर लगभग 02.30 बजे उनके बीच पुनः वाद विवाद हुआ था। इसके बाद से मृतक घर मे और आसपास नही दिखा है। उक्त सूचना मिलने पर मृतक के सौतली माॅ तथा उसके नाबालिग भाईयों को हिरासत मे लेकर कडाई से पूछताछ किया गया जिसमे मृतक के सौतेले नाबालिग भाई के द्वारा घटना दिनांक 31जानवारी 2024 को दोपहर लगभग 03.00 बजे मृतक रवि साहू से वाद विवाद होने पर लोहे का पाईप से सिर पर लगातार वार कर चोट पहुॅचाकर हत्या कर दिया। हत्या पश्चात् आरोपी दोनो नाबालिक भाईयों द्वारा साक्ष्य छुपाने के नियत से किराये का वाहन अरटिगा सीजी11 बीजे 7961 मे अपने ड्राईवर सुनील यादव पिता तिहारू यादव उम्र 22 वर्ष निवासी कोसमण्दा थाना चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा के सहायता से मृतक के शव को लोड कर घटना दिनांक की रात्रि को फदहाखार के जंगल मे शव को रखकर पेट्रोल छिडककर आग लगा दिये। प्रकरण के आरोपियों का मेमोरेण्डम कथन लेखबध्द कर आरोपियों के कब्जे से घटना मे उपयोग किये गये लोहे का पाईप अर्टिगा वाहन क्रमांक सीजी 11 बीजे 7961जप्त कर आरोपियों के विरूध्द अपराध धारा सदर का साक्ष्य पाये जाने से आरोपियों को दिनांक आज दिनांक को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
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