झांसी: जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता जारी किया गया था, जो दिनांक 15-04-2024 तक प्रभावी है। चूंकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 16.03.2024 से प्रारम्भ हो चुकी है तथा आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत जनपद झांसी में मतदान दिनांक 20.05.2024 को होगा। जिला मजिस्ट्रेट झांसी द्वारा अवगत कराया गया है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा चुनावों के अवसर पर अपने प्रत्याशी को जिताने के उद्देश्य से निहित स्वार्थवश विधि व्यवस्था को प्रभावित किये जाने का प्रयास किया जा सकता है तथा मतदान के दिन एक जुट होकर अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ऐसी गतिविधियां कारित की जा सकती है. जिससे विधि व्यवस्था प्रभावित हो और मतदान के कार्य में विघ्न पहुंचे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के निर्देशानुसार द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के उपबन्ध दिनांक 16 मार्च, 2024 से सम्पूर्ण जनपद झॉसी में लागू हो गये है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिये जारी आदर्श आचार संहिता के समस्त प्रावधान सम्पूर्ण जनपद में लागू होगें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव आदर्श आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1950 एवं 1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों एवं तात्कालिकता, आपतिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह सम्भव नहीं है कि जिन पर यह आदेश लागू होगा, को सूचित करके जन सामान्य को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाये। अत यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद झासी क्षेत्रान्तर्गत दिनाक 15.04.2024 तक लागू रहेगा। यह आदेश पूर्व के यथावत आदेश के साथ में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियो पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
रिपोर्टर अंकित साहू
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