मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रितेश यादव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि विगत 22.07.2024 को नकुल साहु निवासी जांजगीर द्वारा ट्रेडिंग कम्पनी में रकम जमा करने पर अधिक व्याज मिलेगा तथा 45 दिन बाद 12% ब्याज 25 माह तक देने तथा 03 लाख का 09 लाख रूपये मिलने का झांसा देकर 03 लाख रूपये ले लिया दिनांक 22.07.24 को 02 लाख नगद व 24.07.24 को 50 हजार नगद एवं 50 हजार आनलाईन पेमेंट लिया था। प्रार्थी को समय पर लाभांश की राशि नही मिलने तथा बांड या कोई रसीद नही मिलने पर आरपी से रकम की मांग करने पर टालमटोल कर रहा है की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 798/2024 धारा 318 (4) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
धोखाधड़ी जैसे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए के नकुल साहु को उसके सकुनत से पकड़ा जिसको पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने किया गया तथा आरोपी के कब्जे से एक मोबाईल रेडमी को जप्त किया जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 17.10.2024 न्यायिक रिमाण्ड भेजा गया है
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