कोण्डागांव,14 दिसंबर 2024: नेशनल लोक अदालत के तहत मोटर दुर्घटना में आहत एक पीड़िता को 22 लाख रुपये का मुआवजा दिलवाया गया। यह फैसला माननीय उत्तरा कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन में लिया गया। इस अवसर पर पीड़िता को सुख-शांति प्रदान करने हेतु पौधा भी भेंट किया गया।
घटना 22 जुलाई 2022 की है, जब पीड़िता अपने भाई और मां के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कांकेर से केशकाल जा रही थी। रास्ते में तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे पीड़िता की बाएं जांघ में गंभीर चोट आई। उपचार के दौरान उसकी जांघ को काटना पड़ा।
दावाकर्ता और बीमा कंपनी के बीच हुए आपसी राजीनामे के बाद, माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय के न्यायधीश विक्रम प्रताप चंद्रा के द्वारा पीड़िता को मुआवजा राशि 22 लाख रुपये निर्धारित की गई।
समझौता प्रक्रिया में पीठासीन अधिकारी विक्रम प्रताप चंद्रा, दीपक ठाकुर (अधिवक्ता सदस्य), दावाकर्ता की ओर से सुश्री निशा वासनिकर (अधिवक्ता), और प्रतिवादीगण की ओर से श्री मनोज नेताम, आनंद विश्वकर्मा, और प्रशांत दत्ता (अधिवक्ता) उपस्थित रहे।
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