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जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत् नगर पालिका क्षेत्र जांजगीर-नैला के वार्ड क्रमांक. 16 व 17-18 नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान के आबंटन हेतु स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व. सहायता समूह, वन सुरक्षा समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति, अन्य सहकारी समितियाँ, राज्य शासन द्वारा विर्निदृष्ट उपक्रम से 11 नवम्बर 2024 तक कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला जांजगीर-चाम्पा में कार्यालयीन समय पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अन्य सहकारी समितियां छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र 17 सन् 1961) अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन पंजीकृत होंगे। शा.उ.मू.दु. का आवंटन हेतु अन्य सहकारी समिति एवं महिला स्व सहायता समूह का आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व पंजीकृतं एवं कार्यरत तथा समाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। निर्धारित समय उपरांत प्राप्त दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा। शासकीय उचित मूल्य दुकान आवंटन होने की स्थिति में संचालनकर्ता एजेंसी को शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ-साथ संस्था अथवा समिति का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र बायलाज की कापी की सत्यापित प्रति, संस्था अथवा समिति के पदाधिकारियों की सूची, संस्था अथवा समिति द्वारा खोले गये बैंक पास बुक की सत्यापित प्रति एवं विगत एक वर्ष के बैंक खाता की स्टेटमेंट की प्रति दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन प्रारूप व विस्तृत जानकारी के लिए निर्धारित कार्यदिवस पर कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जांजगीर-चाम्पा में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते हैं।

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