< script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5880455987993191" crossorigin="anonymous"> दवाईयों के दस्तावेजों में अनियमितता: मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित ANP NEWS

दवाईयों के दस्तावेजों में अनियमितता: मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित

  • Home
  • ब्रेकिंग न्यूज़
  • दवाईयों के दस्तावेजों में अनियमितता: मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित
छत्तीसगढ़

कोंडागांव, 08 अक्टूबर 2024: खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, ग्राम बड़ेडोंगर का औषधि लायसेंस निलंबित किया गया। निरीक्षण में शेड्यूल एच1 एवं नार्कोटिक दवाईयों के दस्तावेजों में अनियमितताएँ पाई गईं।

कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर और उपसंचालक डॉ. आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में दवाईयों की गुणवत्ता और दस्तावेजों के रखरखाव की नियमित जांच की जा रही है। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को दवाईयों को उचित तापमान पर रखने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस तरह की अनियमितताओं के लिए मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के संचालक को स्पष्टीकरण दिया गया था, जिसका उत्तर संतोषजनक नहीं था। इसके चलते ड्रग लायसेंस को 7 दिनों के लिए निलंबित किया गया। इसके अतिरिक्त, न्यु शांति मेडिकोज से एमोनेक्स्ट क्रीम का नमूना गुणवत्ता जांच के लिए रायपुर भेजा गया है।

औषधि विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को आवश्यक दस्तावेजों के नियमानुसार रखरखाव और मानक दवाईयों की बिक्री के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नार्कोटिक दवाईयों के विक्रय के लिए पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की अनिवार्यता का भी ध्यान रखा जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *