< script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5880455987993191" crossorigin="anonymous"> MP मे अनियमित कर्मचारियों को 120 दिन में नियमित करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश, छत्तीसगढ़ में भी लागू हो प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ सचिन शर्मा ANP NEWS

MP मे अनियमित कर्मचारियों को 120 दिन में नियमित करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश, छत्तीसगढ़ में भी लागू हो प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ सचिन शर्मा

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छत्तीसगढ़ सचिन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के अनुसार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को समस्त अनियमित कर्मचारियों को 120 दिन में नियमित करने का आदेश दिया है दैनिक वेतन एवं संविदा कर्मचारियों द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा 200 याचिका नियमितीकरण के लिए हाई कोर्ट में दायर की गई थी जिसमें जस्टिस जी द्वारा 27,2,2024 को फैसला सुनाया गया की मध्य प्रदेश में जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं जिनका भी 10 साल काम करते हो गया है उन सब को 120 दिन में नियमित किया जाए इस फैसले से मध्य प्रदेश में 48000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा क्योंकि मध्य प्रदेश में नियमितिकर्ण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जैसे मध्य प्रदेश में सबको नियमितीकरण किया जा रहा है वैसे ही भाजपा सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में भी जिस अनियमित कर्मचारी का 10 साल काम करता हो गया हो उन सब को नियमित किया जाए ऐसा मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन एवं पूर्ण विश्वास है कि भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारी हित में जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा

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