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छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा :– वाहन मालिकों/वाहन चालकों के विरूद्ध के छ.ग. गौड़ खनिज नियम 2015 के नियम 71 (5) तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन, 1957 की धारा 21 (5) के तहत कार्यवाही हेतु जिला खनिज विभाग को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा जा रहा हैअवैध रेती / गिट्टी की परिवहन किये जाने पर अवैध बिक्री / परिवहन पर अंकुस लाने के लिए दिनांक 13फरवरी 24 को थाना बलौदा पुलिस द्वारा कार्यवाही किया गया जिसमें 02 ट्रेक्टर वाहनों में अवैध खनिज रेती एवम 01 ट्रेक्टर वाहनों में गिट्टी परिवहन करते पाये जाने पर वाहनों को जप्त किया जाकर विस्तृत प्रतिवेदन खनिज विभाग को खनिज अधिनियम के तहत विधिवत् कार्यवाही हेतु पत्रकार किया गया है।