< script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5880455987993191" crossorigin="anonymous"> उत्तर प्रदेश महाराजगंज कोर्ट ने दहेज के लिए प्रताडित करने और हत्या करने वाले आरोपी को सुनाई दस वर्ष का कारावास की सजा ANP NEWS

उत्तर प्रदेश महाराजगंज कोर्ट ने दहेज के लिए प्रताडित करने और हत्या करने वाले आरोपी को सुनाई दस वर्ष का कारावास की सजा

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महराजगंज पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्वान अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेन्द्र मीना के निर्देशन में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में महराजगंज पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु०म०स०- 532/2018 धारा 498ए, 304 बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम अभियुक्त इरफान पुत्र जमालुद्दीन निवासी बरगवही थाना कोतवाली बनपद महराजगंज के मामले में प्रभावी विचारण के उपरान्त आज दिनांक 03.05.2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-01 जनपद महराजगंज द्वारा अभियुक्त इरफान पुत्र जमालुद्दीन को धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये 10 वर्ष का कारावास व

12000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित व अर्थदण्ड न देने पर 15

दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया

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