< script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5880455987993191" crossorigin="anonymous"> उत्तर प्रदेश में होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट के लिये नया नियम, मिलावट पर सख्त सजा सरकार के तरफ से न्यू गाइड लाइन ANP NEWS

उत्तर प्रदेश में होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट के लिये नया नियम, मिलावट पर सख्त सजा सरकार के तरफ से न्यू गाइड लाइन

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन के भी निर्देश दिए हैं

इसके अलावा सीएम योगी ने आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार बदलाव के भी निर्देश दिए हैं

खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच कि जायेगी

सीएम योगी ने कहा है कि हाल ही में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं खान-पान की चीजों में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स है और यह सब स्वीकार नहीं किया जाएगा

साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा इसके तहत खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा वहीं, शेफ या वेटर सभी को मास्क और ग्लव्स लगाना होगा

इसके साथ ही होटल / रेस्टोरेंट में सीसी टीवी की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी निर्देश के अनुसार, नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी

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