< script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5880455987993191" crossorigin="anonymous"> कोंडागांव न्यायालय में गांजा तस्करों को 10-10 साल की सजा ANP NEWS

कोंडागांव न्यायालय में गांजा तस्करों को 10-10 साल की सजा

क्राइम

कोंडागांव, 26 सितंबर 2024: कोंडागांव जिले में एक बड़ी कार्रवाई में गांजा तस्करी के दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप ने मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी इरफान खान और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी मोनू खान को 31 किलो से अधिक गांजा के साथ पकड़े जाने के मामले में दोषी करार दिया।

29 नवंबर 2019 को हुई थी गिरफ्तारी:

सिटी कोतवाली पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को 29 नवंबर 2019 को नारायणपुर तिराहे में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। लंबी सुनवाई के बाद 25 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने दी जानकारी:

शासन की ओर से पैरवी कर रही विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया को इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सजा से जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के मन में खौफ पैदा होगा।

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