< script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5880455987993191" crossorigin="anonymous"> जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जिले में संचालित ड्रायविंग स्कूल का किया गया निरीक्षण ANP NEWS

जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जिले में संचालित ड्रायविंग स्कूल का किया गया निरीक्षण

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छत्तीसगढ़

 

जांजगीर-चांपा कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशन में जिला परिवहन अधिकारी गौरव साहू एवं टीम के द्वारा जिले में संचालित ड्रायविंग स्कूल विक्की ड्रायविंग स्कूल, चांपा प्रोपाईटर विकास तिवारी पता 18 मेन रोड चांपा एवं शेख ड्रायविंग स्कूल, प्रोपाईटर मुजीब रहमान शेख पता तुलसी भवन के पास वार्ड नं. 8 लिंक रोड जांजगीर का औचक निरीक्षण किया गया।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान विक्की ड्रायविंग स्कूल, चांपा के निरीक्षण में पाया गया कि उक्त ड्रायविंग स्कूल में केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में विहित प्रावधानों के अनुरुप कक्षा, फर्नीचर, यातायात संकेत, तकनीकी शिक्षा के उपकरण, नियमों की पुस्तक, कर्मचारी, दोहरे नियंत्रण प्रणाली की वाहन, पार्किंग एवं रेम्प की सुविधा नही पाई गयी। संचालक द्वारा रजिस्टर संधारण करना नही पाया गया। साथ ही मोटर ड्रायविंग स्कूल स्थापित करने के लिए संचालक द्वारा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रस्तुत नही किया गया। तथा प्रशिक्षणार्थीयों का अभ्यावेशन दर्शित करने वाला वर्षवार रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया। इसी प्रकार शेख ड्रायविंग स्कूल, प्रोपाईटर मुजीब रहमान शेख पता तुलसी भवन के पास वार्ड नं. 8 लिंक रोड जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ०ग०) के निरीक्षण में पाया गया कि ड्रायविंग स्कूल में केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में विहित प्रावधानों के अनुरुप प्रशिक्षणार्थीयों का अभ्यावेशन दर्शित करने वाला वर्षवार रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा दोनो ड्रायविंग स्कूल संचालकों को मौखिक समझाईस के साथ कार्यालयीन पत्र द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

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